आंध्र प्रदेश

सपा विधायक इरफ़ान सोलंकी की सज़ा पर फिर टला फ़ैसला, अब अगली तारीख़ 28 मार्च

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Kanpur : सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आज कोर्ट में महिला के घर आगजनी मामले में फैसला आना था, लेकिन आज एक बार फिर से फैसला नही आया है, अब फैसला सुनाने की अगली तारीख़ 28 मार्च को मुकर्रर हुई है। बताते चले कि पिछली बार फैसला सुनाने वाले जज का अवकाश होने के कारण फैसला नही आ सका था लेकिन आज एक बार फिर चर्चित सपा विधायक केस पर कोर्ट का फैसला टल गया, इरफान के खिलाफ आगजनी केस के साथ जिन धाराओं में मुकदमे का ट्रायल हुआ है, उसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। सपा विधायक को ऐसे में अगर दो साल या इससे ज्यादा की सजा हुई तो इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हाे जाएगी।

आपको बता दे कि आगजनी केस में जाजमऊ में विधायक इरफान सोलंकी के पड़ोस में रहने वाली महिला नजीर फातिमा ने विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य के खिलाफ प्लॉट पर ने अस्थाई घर को फूंकने का आरोप लगाते हुए 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इरफान और उनके भाई रिजवान समेत उनके गैंग के खिलाफ नजीर फातिमा की तहरीर पर धारा-147, 436, 506,327, 427, 386, 504, 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद एफआईआर में चार्जशीट दाखिल कर दी और एमपी/एमएलए की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पूरा हो गया है। अब कोर्ट मामले में अपना फैसला 28 मार्च को सुनाएगी। वही सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कई मुकदमे ऐसे है जिनमे अगर सजा हुई तो विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी भी जा सकती है।

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