सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका, जमानत खारिज

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आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल से बाहर चल रहे सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी तथा तुरंत सरेंडर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सत्येंद्र जैन को आज यानी सोमवार को ही सरेंडर करना होगा। अब सत्येंद्र जैन को आज सरेंडर करना होगा तथा फिर से जेल जाना होगा।

जमानत अर्जी खारिज
दरअसल, आम आदमी पार्टी के नेता तथा दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन फिलहाल स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत पर बाहर थे। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने फैसला सुनाया और सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी और उनको तुरंत सरेंडर करने को कहा।

क्या है मामला?
बता दें कि साल 2018 में ईडी ने इस केस में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 22 मई 2022 में उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी किया था। इसके बाद 26 मई 2023 में सत्येंद्र जैन को खराब स्वास्थ्य की वजह से जमानत मिल गई थी। तब से वो इलाज करा रहे हैं और जेल से बाहर हैं।

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