ख़बरें राज्यों व् शहरों से

ममता सरकार को झटका, पश्चिम बंगाल में 24 हजार शिक्षकों को हाईकोर्ट का आदेश, 8 साल की सैलरी लौटाएं…

Share

पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट ने एक अहम् फैसला सुनाते हुए सूबे की ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2016 में हुई शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया. इसके साथ ही अवैध नियुक्ति पर कार्य कर रहे शिक्षकों को 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी को भी लौटाने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस देवांग्शु बसाक और जस्टिस शब्बर रसीदी की बेंच ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) से नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कैंसर पीड़ित सोमा दास की नौकरी सुरक्षित रहेगी, ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गयी है तो वहीँ लोकसभा चुनाव से पूर्व विपक्ष को भी ममता सरकार को घेरने का मौक़ा मिल गया है, हलाकि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैरकानूनी बताया है. उन्होंने कहा है कि हम उन लोगों के साथ में खड़े रहेंगे जिनकी नौकरियां गईं हैं. बीजेपी के लोग न्यायपालिका के फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं. हम उच्च न्यायालय के इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 2014 में WBSSC के जरिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टॉफ को भर्ती किया था. उस दौरान 24 हजार से अधिक रिक्त पदों के लिए 23 लाख से ज्यादा लोगों ने भर्ती परीक्षा दी थी.


8 साल से नौकरी में, 15 लाख तक रिश्वत... क्या है बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला,  जिसमें ममता सरकार को लगा कोर्ट से झटका - West Bengal dismisses teacher  recruitment panel 24000 ...बता दें कि इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपये तक की घूस लिए जाने का आरोप है. मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट को काफी शिकायतें मिली थीं. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान दिया गया. वहीं, कुछ उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में न होने पर भी उन्हें नौकरी दी गई. भर्ती में अनियमितता मामले सीबीआई ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और एसएससी के कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी की थी.

india News 24x7

More from this author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks