होली का त्योहार रंगों का त्योहार है. खुशियों के इस पर्व में हम एक-दूसरे को रंग लगाकर जश्न मनाते हैं. मगर कभी-कभी होली के धूमधाम में हमारे नोट भी रंग में रंग जाते हैं, ऐसे में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर रंग लगे हुए नोट चलते हैं कि नहीं? तो घबराइए मत, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रंगे हुए नोटों को लेकर कुछ नियम बनाए हैं, जिनको जानना आपके लिए जरूरी है.
RBI के नियम रंगे हुए नोटों के लिए : RBI के नियमों के अनुसार, रंग लगे हुए नोट भी बाजार में चलन के लिए मान्य हैं.जी हां, अगर आपके नोट पर सिर्फ रंग लगा है और नोट की छपाई (स्याही), गांधी जी की तस्वीर और बाकी सुरक्षा निशान सुरक्षित हैं, तो ऐसे नोट बैंक बिना किसी परेशानी के स्वीकार कर लेंगे.
सफाई की कोशिश न करें : कभी भी रंग लगे हुए नोट को साफ करने की कोशिश ना करें. ऐसा करने से नोट की स्याही और सुरक्षा निशान मिट सकते हैं, जिससे वह अमान्य घोषित हो सकता है. रंग लग जाने के बाद उसे वैसा ही रहने दें.
बैंक में जमा करें रंगे हुए नोट : होली के रंग में रंग गए हैं नोट तो जानिए इसे बदलने का तरीका, रंग लगे हुए नोटों को आप किसी भी बैंक में जमा कर सकते हैं, बैंक आपके नोटों को बदलकर नया नोट देगा या फिर आपकी इच्छा अनुसार उन्हें आपके खाते में जमा कर देगा.
रंगे हुए नोट बदलने की प्रक्रिया : अपने रंगे हुए नोट लेकर आप आसानी से किसी भी बैंक में जा सकते हैं.
वहां आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें नोट खराब होने का कारण बताया जाता है, इस मामले में आप “रंग लगा हुआ” लिख सकते हैं, आपको किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा, बैंक आपके नोटों की जांच करेगा और अगर वे RBI के नियमों के अनुसार स्वीकार्य हैं, तो उन्हें बदल दिया जाएगा या आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा.
कुछ जरूरी बातें : ध्यान दें कि अगर आपके नोट जले हुए हैं, फटे हुए हैं या किसी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, तो बैंक उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, अगर आपके नोट पर किसी तरह का संदेश लिखा है, तो भी वह बैंक में स्वीकार नहीं होगा.
तो अब होली के रंगों को लेकर चिंता मत कीजिए अगर आपके नोट रंग में रंग जाते हैं, तो RBI के नियमों के अनुसार आप उन्हें किसी भी बैंक में जमा कर सकते हैं, बैंक आपके नोटों को बदल देगा या आपके खाते में जमा कर देगा. इस तरह आप बिना किसी परेशानी के होली का आनंद ले सकते हैं!